रायपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. रायपुर जिले में आवास प्लस 2.0 सर्वे के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची को ग्रामसभा से मंजूरी मिल गई है. अब अपात्र सूची में शामिल हितग्राहियों के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका है.
रायपुर जिले के चारों जनपदों के लिए आवास प्लस 2.0 के आधार पर तैयार सिस्टम जनरेट प्राथमिकता सूची का ग्रामसभा में अनुमोदन हो चुका है. पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय और ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है. यानी सबसे पहले सूची में अपना नाम और पात्रता की स्थिति जरूर जांच लें.
अगर आपका नाम अपात्र सूची में आया है, तो आपके पास अपनी बात रखने का मौका है. 28 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक ग्रामसभा में लिखित दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है. इसके लिए निर्धारित समय के भीतर संबंधित ग्रामसभा में आवेदन देना होगा.
समय-सीमा के भीतर प्राप्त लिखित दावा-आपत्तियों पर जिला स्तरीय समिति नियमानुसार विचार करेगी. ऐसे में अगर किसी हितग्राही को लगता है कि पात्रता के बावजूद उसका नाम अपात्र सूची में शामिल हुआ है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.
दावा-आपत्ति को लेकर जिला पंचायत ने समय-सीमा भी स्पष्ट कर दी है. 10 अक्टूबर के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही त्रुटिपूर्ण या अस्पष्ट आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते दावा-आपत्ति दर्ज करना जरूरी है.

