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शिक्षा

पूर्व CM भूपेश के बेटे से थाने में प्रोफेसर से मारपीट केस में, बंद कमरे में CSP और थाना प्रभारी कर रहे है पूछताछ

छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भिलाई थाना बुलाया गया है। थाने में भिलाई CSP छावनी हरीश पाटिल, भिलाई-3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव बंद कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। चारों तरफ से थाने में बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल से खूबचंद बघेल महाविद्यालय भिलाई-3 के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर हुए जानलेवा हमले मामले में पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि घायल प्रोफेसर रायपुर AIIMS में भर्ती हैं। इस मामले में दुर्ग पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा और लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था।

घटना 19 जुलाई 2024 की है। इस दिन भिलाई के ग्रीन वेली में रहने वाले 57 साल के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा​​​​​ कहीं जा रहे थे। इस दौरान 2 बाइक में सवार 6 आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोककर पहले गाली गलौज की। फिर लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। प्रोफेसर में गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए।

प्रोफेसर पर हमले की घटना के बाद भिलाई पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 3 अब भी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल टॉवर लोकेशन के आधार पर रीवा (मध्यप्रदेश) से 19 अगस्त को प्रिंस उर्फ प्रसून पांडेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी और करण पाठक को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों के बयान के आधार पर खुलासा हुआ कि प्रोफेसर पर हमला भिलाई-चरोदा निगम के ठेकेदार प्रोबीर कुमार शर्मा ने करवाया था। इसके चलते थाना भिलाई-3 पुलिस ने प्रोबीर समेत अन्य साथियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचने के कारण धारा 61 (2) बीएनएस जोड़ी है। मुख्य आरोपी प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर पर हमले के कारण का खुलासा हो सकेगा।

फरार आरोपी प्रोबिर कुमार शर्मा, शिवम मिश्रा और धीरज वस्त्रकार का पोस्टर पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के इलाके में पुलिस ने चस्पा किया गया है। दुर्ग एसपी जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश जारी है। जरूरत पड़ी तो संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी।

अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज

प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने प्रोबीर ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। जबकि इसी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों में से करण पाठक ने भी जमानत अर्जी दाखिल की। दोनों की याचिका खारिज कर दी गई।

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