ततिल्दा नेवरा= इलाके में अवैध शराब के कारोबार पर तिल्दा पुलिस की कार्रवाई के बाद अब न्यायालय ने भी सख्त फैसला सुनाया है। करीब चार महीने पहले 180 पौवा देशी शराब के साथ पकड़े गए आरोपी पूरन लाल वर्मा को तिल्दा न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 29 अप्रैल 2026 का है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत ताराशिव निवासी पूरन लाल वर्मा के कब्जे से 180 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब और 900 रुपये बिक्री रकम बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर समय-सीमा में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किय
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने पूरन लाल वर्मा को एक वर्ष का सश्रम कारावास और 24 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त दो माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
फैसले में न्यायालय ने कहा कि आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का है और इसका समाज, विशेषकर युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।चार महीने के भीतर मामले में फैसला आने को तिल्दा पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

