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तिल्दा-नेवरा में संपत्तिकर निर्धारण के लिए शिविर शुरू, स्वनिर्धारण प्रपत्र जमा करना अनिवार्य

तिल्दा-नेवरा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा द्वारा नगर क्षेत्र में संपत्तिकर निर्धारण एवं अभिलेख अद्यतन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके तहत नगर के सभी भवन स्वामियों एवं कब्जाधारियों को अपने भवन का स्वनिर्धारण प्रपत्र भरकर जमा करना अनिवार्य किया गया है। इस कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए नगर पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों और कॉलोनियों में संपत्तिकर निर्धारण शिविर लगाए जाएंगे।

नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक भवन स्वामी को निर्धारित तिथि और स्थान पर आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपने भवन का संपत्तिकर निर्धारण कार्य पूर्ण कराना होगा। शिविर में नागरिकों को पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वनिर्धारण प्रपत्र, भवन अथवा प्लॉट से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री या पट्टा, पूर्व संपत्तिकर रसीद (यदि उपलब्ध हो), आधार कार्ड की छायाप्रति, मोबाइल नंबर तथा भवन के उपयोग की जानकारी साथ लानी होगी। इसमें यह बताना आवश्यक होगा कि भवन आवासीय है या व्यावसायिक उपयोग में है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भवन स्वामी निर्धारित अवधि में स्वनिर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करता है या शिविर में उपस्थित होकर जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है, तो नगर पालिका परिषद उपलब्ध अभिलेखों एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार एकपक्षीय संपत्तिकर निर्धारण करेगी। ऐसी स्थिति में होने वाली असुविधा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामी की होगी।

नगर पालिका परिषद ने नगरवासियों से अपील की है कि वे इस कार्य में सहयोग करें ताकि संपत्तिकर निर्धारण का कार्य समयबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। पार्षद रानी सौरभ जैन ने बताया शिविर की तिथि एवं स्थान की जानकारी वार्डवार अलग से जारी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नागरिक नगर पालिका कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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