तिल्दा-नेवरा। आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने और जरूरतमंदों तक न्याय की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से ग्राम भिलौनी स्थित वर्मा कुर्मी क्षत्रिय समाज भवन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों और निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में अधिकार मित्र नव्या साहू ने समाज के सदस्यों एवं उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, श्रमिकों के अधिकार, शिक्षा का महत्व, बच्चों के अधिकार और बाल विवाह की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण के अधिकार तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समझाई।
पीड़ितों को क्षतिपूर्ति योजना की दी जानकारी
शिविर में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत करते हुए बताया गया कि अपराध अथवा दुर्घटना से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।
नव्या साहू ने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील
शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक कानूनी जानकारी पहुंचाना, नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करना रहा। इस अवसर पर अधिकार मित्र नव्या साहू ने नागरिकों से कानून का पालन करने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा कानूनी समस्या आने पर विधिक सहायता लेने के लिए आगे आने की अपील की।

