रायपुर: रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई साय कैबिनेट की अहम बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम ने वर्चुअल माध्यम से 515 नई पैक्स (PACS) सोसायटी का शुभारंभ किया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट में खासतौर पर बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जहां “बस्तर रोड मैप 2.0” के तहत रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश बढ़ाने, केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों के लिए खाद-बीज तथा घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे अहम मुद्दों पर भी मंथन किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 9 अहम फैसले लिए। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की तैयारी चल रही है। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जो सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी।इसके अलावा, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री शुल्क में 50% छूट दी गई है। रिटार्यड सैनिकों और विधवाओं को 25 लाख तक संपत्ति खरीदने पर 25% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट रहेगी। वहीं, खनन नियमों में बदलाव जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं। इस बैठक में खरीफ सीजन के लिए खाद की उपलब्धता और LPG सप्लाई की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
UCC के लिए कमेटी का गठन
राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी आम नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
2. महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% छूट
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनके नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला लिया गया है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
3. सैनिकों और उनके परिवार को राहत
सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% छूट दी जाएगी।
4. औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में बदलाव कर उद्योगों के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। PPP मॉडल को बढ़ावा और NBFC को शामिल कर फाइनेंस के विकल्प बढ़ाए जाएंगे।
5. रेत खदानों को लेकर नया प्रावधान
सरकारी कंपनियों को रेत खदानें आरक्षित करने की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। अब केन्द्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। जिससे पट्टेदार के एकाधिकार की समस्या कम होगी।
6. खनन नियमों में सख्ती और पारदर्शिता
अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपए तक जुर्माना तय किया गया है। लंबे समय से बंद खदानों पर कड़े नियम लागू होंगे और संचालन अनिवार्य किया जाएगा।
7. दुधारू पशु योजना में संशोधन
अब सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
8. पशुओं के टीकों की समय पर उपलब्धता
NDDB की कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने का फैसला लिया गया है, ताकि पशुओं का नियमित टीकाकरण हो सके और रोगों पर नियंत्रण रखा जा सके।
9. मध्यप्रदेश से 10,536 करोड़ की राशि वापसी पर सहमति
पेंशन भुगतान विवाद में अतिरिक्त राशि की वापसी पर सहमति बनी है। इसमें से 2000 करोड़ मिल चुके हैं, जबकि बाकी राशि 6 किस्तों में मिलेगी।

