Homeछत्तीसगढ़तिल्दा-नेवरा में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार/निरुद्ध

तिल्दा-नेवरा में असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार/निरुद्ध

चाकू लेकर राहगीरों को डराने वाले दो युवकों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस, मारपीट के मामले में दो गिरफ्तार; चार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

तिल्दा-नेवरा। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तिल्दा-नेवरा पुलिस ने अभियान चलाकर अलग-अलग मामलों में कुल 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले दो आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया, जबकि ग्राम बिलाड़ी में मारपीट के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसके अलावा शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले चार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) रायपुर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चंचल तिवारी और एसडीओपी (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।
चाकू लेकर घूम रहे दो युवक पकड़े गए

पुलिस को ग्राम खुडमुड़ी एवं ग्राम रजिया में सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर घूमने तथा राहगीरों और आम नागरिकों को डराने-धमकाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके कब्जे से धारदार चाकू बरामद हुए।
इस मामले में दानेश्वर टंडन उर्फ जुगरू (22) निवासी खुडमुड़ी और सूरज चतुर्वेदी (19) निवासी खुडमुड़ी के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।

बिलाड़ी में मारपीट, दो गिरफ्तार

28 अगस्त की रात ग्राम बिलाड़ी के जैतखाम पारा में लक्ष्मीनारायण कोसले के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दिनेश कुमार पाठक उर्फ टिंगू मेहर (21) और मनीष कुमार वर्मा (22) को गिरफ्तार किया। दोनों बिलाड़ी निवासी हैं। पुलिस ने अपराध क्रमांक 365/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 118(1), 3(5) बीएनएस में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।

चार असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका वाले शंकर बघेल (30), अजीत कुमार बंछोर (30), कुलेश्वर यादव (30) और दया राम ध्रुव (22) के विरुद्ध धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, राहगीरों को डराने-धमकाने, मारपीट, अड्डेबाजी अथवा शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों पर आगे भी कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से संदिग्ध या आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाने अथवा डायल 112 पर देने की अपील की है।

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