Homeछत्तीसगढ़शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में शिक्षक विवेक गुप्ता बर्खास्त

शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में शिक्षक विवेक गुप्ता बर्खास्त

टेकचंद कारणा तखतपुर

तखतपुर के बलमुंडी स्कूल में थे पदस्थ, अदालत से एक साल की सजा मिलने के बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई

बिलासपुर/तखतपुर। छत्तीसगढ़ के तखतपुर क्षेत्र में शिक्षिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में शिक्षक विवेक गुप्ता को सेवा से बर्खास्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। शिक्षक तखतपुर क्षेत्र के बलमुंडी स्कूल में पदस्थ थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई।

शिक्षक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में अनुशासन और शिक्षकों की जवाबदेही का मुद्दा फिर चर्चा में है। स्कूलों में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखना शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मामले की पृष्ठभूमि: 2018 की घटना, 2026 में फैसला

प्राप्त मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घटना 17 फरवरी 2018 की है। शिक्षिका की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में तखतपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 26 सितंबर 2026 को विवेक गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत एक साल के सश्रम कारावास और ₹1,000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। धारा 323 के तहत भी ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया था।

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने 23 अक्टूबर 2026 को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, सेवा समाप्ति 26 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी गई है।विभागीय कार्रवाई में देरी भी चर्चा का विषय रही। 17 अक्टूबर की रिपोर्ट में बताया गया था कि अदालत से सजा मिलने के बाद भी शिक्षक स्कूल में ड्यूटी कर रहे थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की। शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेलमुंडी, विकासखंड तखतपुर में पदस्थ थे। यह मामला शिक्षण संस्थानों में कार्यस्थल की सुरक्षा और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय

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