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छत्तीसगढ़

महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स की याचिका पर ऑर्डर रिजर्व:ED कोर्ट के वारंट को दी है चुनौती, सौरभ-रवि की याचिका पर सुनवाई पूरी

महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को ED और राज्य शासन ने तर्क रखा, जिसमें उन्होंने कार्रवाई को वैधानिक और न्याय संगत बताया है।

सभी पक्षो को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इससे पहले आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल और जबलपुर के सीनियर एडवोकेट किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की थी। इस दौरान उन्होंने ED कोर्ट के गैर जमानती वारंट को गलत बताया।

बता दें कि जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में कहा था कि ED कोर्ट यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करें। रायपुर की विशेष अदालत की ओर से जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

ED की ओर से भी रखा गया पक्ष

याचिका में कहा गया है कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर यह वारंट जारी किया है। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की ओर से बहस के बाद एक और आरोपी रवि उप्पल की ओर से पक्ष रखा गया। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय ने भी पक्ष रखा।

ईडी की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक डॉ पांडेय ने कहा कि, जिस प्रकार का अपराध किया गया था उसके आधार पर सही कार्रवाई हुई है।

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