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धारदार चाकू लेकर राहगीरों में दहशत फैलाने वाले आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग बालिका से छेड़छाड़

तिल्दा पुलिस की कार्रवाई, दो आरोपियों से दो चाकू बरामद

तिल्दा-नेवरा। गणेश पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तिल्दा-नेवरा पुलिस द्वारा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर धारदार चाकू लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार थाना तिल्दा-नेवरा क्षेत्र के बन्नू बाई तालाब, जोता रोड तिल्दा तथा प्राथमिक शाला के सामने सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर दहशत का माहौल बनाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान तीन आरोपियों को पकड़ा गया। इनमें मोतीचंद उर्फ मोचन चौहान (32), निवासी मिशन कॉलोनी तिल्दा तथा सोहन जैन उर्फ नंदू (23),

निवासी तिल्दा के कब्जे से एक-एक धारदार चाकू बरामद कर जब्त किया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। वहीं आकाश कडरा (22), पिता बलराम कडरा, निवासी सासाहोली, तिल्दा-नेवरा के विरुद्ध धारा 170 बीएनएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल दो धारदार चाकू बरामद किए हैं।
पुलिस की अपील

तिल्दा-नेवरा पुलिस ने कहा कि गणेश पर्व के दौरान सार्वजनिक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर घूमने, राहगीरों को डराने-धमकाने, अड्डेबाजी अथवा अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ वैधानिक एवं निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने नागरिकों से गणेश पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा किसी भी संदिग्ध अथवा असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है

नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

तिल्दा-नेवरा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा

तिल्दा-नेवरा। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में तिल्दा-नेवरा पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 296, 115(2), 351(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
मामले में पुलिस ने शोभू साहू (19 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 19, जोता फाटक के पास, तिल्दा, थाना तिल्दा-नेवरा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया

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