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छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि, 1 अक्टूबर 2024 की तिथि से मिलेगा लाभ

सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी

 रायपुर। राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छटवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में बढ़ोतरी के बाद सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत क्रमश: 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है।

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