मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाई गई है. सजा सुनते ही दोनों फूट-फूटकर रो पड़े. जेलर डॉ. वीरेश राज ने बताया मेरठ अदालत के मौत की सजा सुनाए जाने के बाद मुस्कान और साहिल बुरी तरह टूट गए और फांसी की सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोने लगे. जेलर ने बताया कि मुस्कान और साहिल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज की कार्यवाही से जुड़े थे. पुलिस अधिकारी की मानें तो सजा सुनाए जाने के बाद दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और दोनों सदमे में चले गए.क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में ये सबसे बड़ी सजा है. जेल प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है.
फांसी की सजा सुनते ही फूट-फूटकर रोए मुस्कान और साहिल
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रायपुर-पलारी मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन मौसेरे भाइयों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी अनुसार घोटिया मोड़ के पास यह हादसा हुआ था । बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों में प्रेम धीवर (18) की बलौदाबाजार अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए राज धीवर (18) और खिलेश्वर धीवर (18) को रायपुर रेफर किया गया था। दोनों ने बुधवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।तीनों युवक आपस में मौसेरे भाई थे और नवरात्रि के अवसर पर पलारी आ रहे थे। एक ही हादसे में तीन युवकों की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
रायपुर-पलारी मार्ग पर दर्दनाक हादसा, तीन मौसेरे भाइयों की मौत
3200 करोड़ के शराब घोटाले में ACB-EOW ने 20 लोगों और 22 फर्मों-कंपनियों के खिलाफ 10वां चालान पेश किया है। 27 हजार पन्नों के दस्तावेजों के साथ यह चालान रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसमें रामगोपाल अग्रवाल, यश टुटेजा और अख्तर ढेबर समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।जांच एजेंसी के मुताबिक, शराब सिंडिकेट ने आबकारी व्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध कमीशन वसूला। बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब तैयार कराई गई और डुप्लीकेट होलोग्राम व फर्जी परिवहन परमिट के जरिए सरकारी दुकानों तक पहुंचाई गई। इस शराब की बिक्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाती थी। बिक्री से मिला कैश सिंडिकेट तक पहुंचाया जाता था।
3200 करोड़ का घोटाला, 2174 Cr की अवैध शराब बेची
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में पति को ‘भिखारी’ कहना मानसिक क्रूरता माना है। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने जगदलपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही, पति की अपील स्वीकार करते हुए उसे तलाक की मंजूरी दे दी।पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करती थी। कम कमाई पर उसे भिखारी कहकर अपमानित करती थी। उसके चरित्र पर शक करती थी और मां से अलग रहने का दबाव बनाती थी। वहीं, पत्नी ने आरोपों को नकारते हुए पति और उसके परिवार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था।मामले में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(क) के तहत पत्नी से तलाक मांगा था। फैमिली कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पति ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट बोला- पति को भिखारी कहना मानसिक क्रूरता, तलाक मंजूर
: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया चौथा टी20 मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को 24 रन से हराकर सीरीज में धमाकेदार वापसी कर ली. इस जीत के साथ ही पांच मैचों की यह रोमांचक सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर आ गई है. अब दोनों टीमों के बीच शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीरीज का निर्णायक फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जिसके जवाब में भारतीय टीम 19.4 ओवर में 223 रन ही बना सकी.
वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराया,2-2 की बराबरी

