तिल्दा नेवरा-छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता अभियान को लेकर नगर पालिका कार्यालय के सभा कक्ष में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा सहित समस्त पार्षद, नगर पालिका के अधिकारी-कर्मचारी तथा एमआरएफ सेंटर में कार्यरत स्व-सहायता समूह (SHG) की सदस्याएं उपस्थित रहीं।

बैठक के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के नवीन प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। प्रस्तुतीकरण में नगर क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण तथा अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि अब प्रत्येक नागरिक एवं प्रतिष्ठान के लिए गीला और सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट तथा हार्मफुल वेस्ट को चार अलग-अलग श्रेणियों में पृथक संग्रहित करना अनिवार्य होगा। घरेलू, व्यावसायिक एवं संस्थागत स्तर पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक एवं खुले में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी भी दी गई।
नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, बाजार और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष स्वच्छता दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जैविक अपशिष्ट के कम्पोस्टिंग और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के साथ एमआरएफ सेंटर के माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं स्व-सहायता समूह की सदस्याओं से अपील की कि वे आम नागरिकों को स्वच्छता एवं कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करें और स्वच्छ एवं सुंदर तिल्दा नेवरा के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं।बैठक के अंत में सभी उपस्थितजनों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन तथा स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया।

