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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी स;शर्त इतने दिनों की पैरोल,

बिलासपुरः छतीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने धार्मिक विवाद को लेकर रायपुरमें दर्ज 14 मामले पर तीन महीने की पैरोल दी है। इस पैरोल के दौरान कोर्ट ने उन पर कई शर्तें भी लगाई है। कोर्ट ने उनसे कहा कि वे पैरोल के बाद रायपुर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल पेशी के लिए वे रायपुर आ सकेंगे।

बता दें कि छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में VIP चौक पर राज्योत्सव से ठीक पहले VIP चौक पर लगी छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया था। छत्तीसगढ़क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जमकर हंगामा किया। इस दौरान क्रांति सेना और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसी दौरान अमित बघेल ने अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद रायपुर में अलग-अलग थानों में 14 मामले दर्ज किए गए थे।

मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अमित बघेल को पैरोल दी। हाईकोर्ट ने पैरोल देते हुए शर्त रखी है कि अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए तय तारीखों पर रायपुर आने की अनुमति दी गई है। बता दें कि अग्रवाल और सिंधी समाज आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद अमित बघेल फरार चल रहे थे। बघेल थाने के बाहर सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन थाने से 20 मीटर पहले ही पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें पकड़ लिया। इसी बीच उनकी मां का निधन भी हो गया था। उन्होंने पुलिस कस्टडी में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था।

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