Friday, December 27, 2024
Homeछत्तीसगढ़सौम्या को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

सौम्या को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इंकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद पूर्व सीएम की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। चौरसिया ने प्रकरण लंबे समय तक चलने और अपने को दो छोटे बच्चों की मां होने का हवाला देते हुए अर्जी लगाई थी।
सौम्या की याचिका पर आज जस्टिस एन के व्यास की बेंच में ऑनलाइन सुनवाई हुई। उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। याचिकाकर्ता दो छोटे बच्चों की मां है, जिनकी परवरिश के लिए उसे राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए ईओडब्ल्यू को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। प्रकरण पर 10 जून को अगली सुनवाई होगी।

कोयला लेवी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने चौरसिया को पिछले साल फरवरी माह में गिरफ्तार किया था, बाद में यह प्रकरण ईओडब्लू के सुपुर्द कर दिया गया था। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर उनको गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में चौरसिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments