तिल्दा नेवराl -छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है।इसके बिना कोई भी छोटा या बड़ा व्यवसाय (दुकान, ठेला या गुमटी) नहीं चलाया जा सकता।
तिल्दा-नेवरा नगर पालिका क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 लागू हो चुके हैं। इसके तहत नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यापार बिना वैध व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित नहीं किया जा सकेगा। नगर पालिका परिषद ने सभी व्यापारियों, दुकानदारों एवं सेवा आधारित व्यवसाय संचालकों से शीघ्र व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपील की है। नियम के दायरे में स्थाई दुकानों के साथ-साथ ठेला, गुमटी, और मोबाइल वैन (फ़ूड वैन आदि) के जरिए व्यापार करने वाले छोटे कारोबारियों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक है।。लाइसेंस के लिए संबंधित नगर पालिका या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।。
मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अनिवार्य है। उन्होंने सभी व्यापारी से समय पर लाइसेंस प्राप्त कर नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा नगर पालिका कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।आवेदन के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यदि 15 दिनों में कोई निर्णय नहीं होता है, तो लाइसेंस स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। 。
पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर अनुज्ञप्ति नहीं लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।पार्षद रानी जैन ने बताया की यह अनुज्ञप्ति 2 से लेकर 10 वर्षों तक के लिए मान्य हो सकती है। समयावधि समाप्त होने के एक महीने पहले इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है。बिना व्यापार अनुज्ञप्ति के कारोबार करते पकड़े जाने पर आर्थिक दंड और सामान ज़ब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

