बिलासपुर। स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नत शिक्षकों की पोस्टिंग मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्थिति को बरकरार रखने का अंतरिम आदेश दिया।
उल्लेखनीय हैं कि प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग में रुपए का लेनदेन करके भारी पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 799 शिक्षकों की पोस्टिंग को 4 सितंबर को निरस्त कर दिया था। आदेश मिलने के बाद इनमें से अधिकांश शिक्षकों को उनकी शालाओं से रिलीव कर दिया गया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। इसमें उन्होंने पोस्टिंग यथावत रखने की मांग की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 सितंबर की स्थिति को बरकरार रखने का अंतरिम आदेश दिया है। इस आदेश के बाद 4 सितंबर से 11 सितंबर के बीच रिलीव किए गए शिक्षकों को फिलहाल किसी भी स्कूल में जॉइनिंग नहीं मिलेगी। अन्य शिक्षक अपनी स्कूलों से रिलीव नहीं किये जाएंगे।