नई दिल्ली। दो हजार रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। 30 मई को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता व आरबीआई की दलीलों को सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने कहा था कि आरबीआई के पास दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है