Thursday, January 29, 2026
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हेडमास्टर सुसाइड केस…पूर्व वनमंत्री अकबर की अग्रिम जमानत खारिज; कभी भी पुलिस कर सकती गिरफ्तार

बालोद – छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? बालोद में हेड मास्टर सुसाइड केस में मोहम्मद अकबर के विरुद्ध धारा 108 का मामला दर्ज किया गया है. वही तीन अन्य लोगों के नाम  है जिन सभी के खिलाफ पुलिस ने धारा 108, 3 (5) के साथ 420, 34 के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

उधर मोहम्मद अकबर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका जिला सत्र न्यायालय में लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया है।पुलिस अधीक्षक से भगत ने बताया कि तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है मामले में जांच चल रही है इसमें अन्य आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.।

हालांकि अकबर अपने खिलाफ दर्ज एफ आई आर को साजिश बता रहे हैं, मामले में दस्तावेज पेश कर उन्होंने दावा किया है कि शिक्षक देवेंद्र कुमार का आवेदन सरकार छुपा रही है जिसमें आरोपियों के नाम है। अकबर की जमानत याचिका खारिज होना होने के बाद अब गिरफ्तारी होना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब अग्रिम जमानत के लिए अकबर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे..

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