छत्तीसगढ़

रेप के आरोपी पिता को 20 साल की सजा:मां, भाई-बहन को जान से मारने की धमकी देकर बेटी से किया था दुष्कर्म

 तिल्दा नेवरा- थाना क्षेत्र में 16 साल की बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले पिता को रायपुर के (पॉक्सो) फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।वहीं एक अन्य धारा में 5 साल की सजा के साथ तीन हजार और एक हजार का अर्थ दंड लगाया है…..। अर्थ दंड नहीं देने पर पांच महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी  यह फैसला न्यायधीश राकेश कुमार सोम ने सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक विमला तांडी ने बताया कि आरोपी पिता ने अपनी मासूम बच्ची के साथ कई बार दुष्कर्म किया था और घर में किसी को बताने पर उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। एक दिन बेटी ने ये सारी बाते अपनी मां और बुआ को बताई….। जिसके बाद इस मामले में थाने में शिकायत की गई पीड़िता की मां और बुआ ने भी कोर्ट में बयान दिया…।

आरोपी पिता ने घर में ही अपनी नाबालिग बेटी से जबरदस्ती गलत काम करता था  एक दिन जब पीड़िता ने अपनी दादी को बातें बताई तो उसकी दादी ने यह कह दिया कि ‘मोर बेटा ऐसे काम नई कर सकय’ ।

इसी प्रकार उसके पिता ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। उसे धमकी दिया कि यदि किसी को बताएगी तो तेरी मां, तुझे और तेरे भाई बहन को भी जान से मार दूंगा जिससे नाबालिग डरी हुई थी। बाद में उसने यह सारी बाते अपनी मां और बुआ को बताई जिसके बाद उन्होंने इस मामले में 1.अक्टूबर .2022 को थाने में FIR दर्ज करवाई थी।

प्रकरण में कोर्ट ने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु की पीड़िता, जो कि आरोपी के बेटी है और उसके के साथ कई बार गलत काम किया गया। आरोपी का अपराध पीड़िता के प्रति ही न होकर पूरे सामजिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध है।

प्रकरण में पीड़िता के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसके साथ घटित अपराध की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन से पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की गई है।

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