Friday, January 3, 2025
Homeछत्तीसगढ़टुटेजा को सुको से मिली राहत, ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तारी

टुटेजा को सुको से मिली राहत, ईडी नहीं कर सकती गिरफ्तारी

रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापार एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस राहत पर अब ईडी उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की युगल बेंच ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने यह राहत प्रदान करते हुए सुनवाई की अगली तारीख जुलाई के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर की है।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा व उनके पुत्र यश टुटेजा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने पीएमएलए एक्ट के तहत धारा 50, और धारा 63 के प्रावधानों को चुनौती दी। ईडी ने इस एक्ट के तहत छापेमारी की कार्रवाई की थी।

याचिकाकर्ता के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके पक्षकारों के यहां किस आधार पर कार्रवाई की गई, यह ईडी ने नहीं बताया है। जबकि 30 तारीख को ईडी के समक्ष हाजिर हुए थे, और उनसे जानकारी चाही थी। इसका ईडी के वकील पी राजू ने प्रतिवाद किया, और कहा कि एक गंभीर स्कैम है। कोर्ट ने कहा कि आपने प्रक्रियागत त्रुटि की है, और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रकरण सुनवाई योग्य है। साथ ही अनिल टुटेजा, और यश टुटेजा को राहत देते हुए दोनों की गिरफ्तारी या इसी तरह की किसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ईडी को जांच में सहयोग देते रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि ईडी ने टुटेजा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उन्हें एडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए समन भी जारी किया गया था। टुटेजा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 28 अप्रैल तक अवकाश मांगा था।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments