Friday, January 3, 2025
Homeदेश विदेशजीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना...

जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्रूरता- हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है. वाराणसी के रहने वाले रविंद्र प्रताप यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की. इसी आधार पर रविंद्र प्रताप यादव को तलाक मिला.

जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध न बनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है. कोर्ट ने इसी आधार पर वाराणसी के दंपत्ति के विवाह विच्छेद (तलाक) की अनुमति दे दी है.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments