रायपुर
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे। जबकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर EVM से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। वहीं, 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है।
दरअसल, प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में EVM से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में EVM वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव किस तरह होंगे। इसी गाइडलाइन भी अधिसूचना में शामिल है।
इसके अलावा नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों की में आरक्षण की अधिसूचना का भी प्रकाशन किया गया है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को होगा। इससे पहले 15 जनवरी को तारीख तय की गई थी, लेकिन इसे 3 दिन आगे बढ़ाया गया।
अब अधिसूचना के प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग-अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपत्र के जरिए ही होंगे।
डिप्टी सीएमअरुण साव,ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से चुनाव का सारा काम कर लिया है. आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आगे की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग को करनी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन की तिथि 18 जनवरी घोषित की है. सरकार की मंशा है कि फरवरी में नगरीय व पंचायत चुनाव एक साथ कर लिये जाए.-

