चैतन्य बघेल को मिली जमानत शराब घोटाले में ED ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार

वीसीएन टाइम्स
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बिलासपुर-छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है .चैतन्य को ED ने 18 जुलाई को उनके निवास से गिरफ्तार किया था ..

रायपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आई है .शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दे दी है ,ED और एसीबी दोनों के मामले में जमानत मिली है ..उच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जमानत का आदेश जारी किया है .

उल्लेखनीय की साढ़े 5 महीने पहले 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को घर से गिरफ्तार किया था .इसके बाद  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उसके बेटे चेतन बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी .जिसमें सीबीआई और ईडी की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया .सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर  करें . सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद चैतन्य बघेल के वकील ने फिर से जमानत के लिए हाई कोर्ट में अलग से याचिका दायर की और उसे जमानत मिल गई .

18 जुलाई को सुबह हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मार कर चेतन बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था उन पर छत्तीसगढ़ शराब बोतल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है

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