छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब होगी सस्ती,40 ₹ से लेकर 3000 ₹प्रति बोतल तक रेट होगे कम

वीसीएन टाइम्स
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छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है. राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क’ को खत्म करने का फैसला किया है. सरकार ने  विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर साढ़े 9% की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त करने का सरकार ने ऐलान किया है।नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025 p26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है ।
नइ आबकारी नीति के अनुसार पूर्व में विदेशी मदिरा पर अधिरोपित किया या जाने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के मदिरा क्रय की दर पर साढे 9.% राशि के बराबर होता है उसे अब समाप्त किया गया है। इससे विदेशी मदिरा विशेष कर मीडियम रेंज और उच्च रेंज की मदिरा को फुटकर विक्रेता की दरों में कमी आएगी।
बताया गया कि छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष 2024 25 में शराब से करीब 10 हजार  करोड रुपए के राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है.. आबकारी  विभाग को अभी तक 9000 करोड रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो चुका है. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार द्वारा शराब से लगभग 12हजार 500 करोड रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा गया है।

छत्तीसगढ़ में शराब सस्ती होने से अन्य प्रांतो से उक्त मदिरा की स्मगलिंग पर रोक लगेगी। इस अतिरिक्त शुल्क में कमी से विभिन्न रेंज की विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40 ₹ से लेकर 3000 ₹प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है.. बताया गया है कि नइआबकारी नीति चालू वित्तीय वर्ष 2024 25 की भाती होगी आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी पहले की तरह 674 मदिरा दुकान तथा आवश्यकता के अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथार्थ रखा गया है .वर्तमान में प्रदेश में 29 प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित हो रही है और नए वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी.. नइ आबकारी नीति के तहत देसी मदिरा की आपूर्ति में पूर्वोत्तर रेट ऑफर प्रभावी रहेगा

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