tilda,नियम विरुद्ध कीटनाशक व बीज बेचने की शिकायत पर, कृषि विभाग केअधिकारियों ने दी दबिश.विक्रय परिसर को किया सील

वीसीएन टाइम्स
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तिल्दा नेवरा -कृषि केंद्र में दबिश देकर नियम विरूद्ध कीटनाशी व बीज बेचने पर कार्रवाई की गई है।उप संचालक कृषि रायपुर के निर्देशन में कृषि विभाग जिला स्तरीय दल द्वारा तिल्दा के केशरवानी सेवा कृषि केन्द्र में निरीक्षण दल में उर्वरक एवं कीटनाशक निरीक्षक राजेंद्र एवं पदमेश शर्मा एवं अनिल वर्मा  के साथ दबिश दीगई । प्रिसिंपल सर्टिफिकेट के कीटनाशी व बीज का व्यापार किया जाना पाया गया।जिस पर कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियम 1971 में निहित प्रावधानों व बीज (नियंत्रण) आदेश 1985के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से विक्रय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए निहित प्रावधानों के तहत् विक्रय परिसर को सील करते हुए सामग्रियों की जब्ती की गई है।

गुणवत्तापूर्ण कृषि सामाग्री मिले इसलिए अपनाया सख्त रवैया:

राज्य सरकार द्वारा कृषकों तक गुणवत्तायुक्त खाद, बीज तथा पौध संरक्षण औषधियों के पहुंच के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर बहुत सख्त रवैया अपनाया गया है तथा किसी भी प्रकार की शिकायत और जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी विभाग को जारी किया गया है।

खरीफ सीजन प्रारंभ होने से पहले भी लगातार मानक स्तर के आदान सामग्रियों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा जाता रहा है तथा जिले में कही भी शिकायत प्राप्त होने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन

कृषि विभाग जिला स्तरीय टीम द्वारा तिल्दा के केशरवानी कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया जिसमें उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय परिसर में प्राधिकार अनुज्ञप्ति पत्र का प्रदर्शन मूल्य सूची व स्कंध की जानकारी प्रदर्शित नहीं पाई गई. साथ ही विक्रेता द्वारा रिकॉर्ड बुक का संधारण नहीं किया जा रहा था और कृषकों को रसीद बुक नहीं दिया जा रहा था  कीटनाशकों का बिना पीसी का भंडारण किया जा रहा था, निरीक्षण में उर्वको  का ओ फार्म संचालक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया.. इनके अलावा अन्य कई अनियमितताएं बरते जाने के कारण विक्रय परिसर को सील किया गया है..l

कीटनाशक निरीक्षक पद्मेश शर्मा

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