कांकेर: शिक्षा विभाग के द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष हुए शिक्षकों के द्वारा पूरा सत्र बीतने के बाद भी नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं करने को लेकर बड़ी कार्यवाही की गई है। शिक्षा विभाग ने 38 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। (Chhattisgarh Govt Teachers Suspended) जिन टीचर्स पर कार्रवाई हुई है उनमें 29 महिला शिक्षक शामिल है। शिक्षा विभाग के इस आदेश से समूचे महकमें में हड़कंप मचा हुआ है।
शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में शिक्षकों के समांतर समन्वय को लेकर युक्तियुक्तकरण किया था। इसमें कई शिक्षक अतिशेष के दायरे में आए थे। शिक्षा विभाग के द्वारा सभी को जुलाई 2025 तक ज्वाइनिंग का आदेश दिया था, लेकिन जनवरी माह तक जिले में 39 शिक्षकों ने नई पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं दी। इसी अवमानना के खिलाफ सख्ती बरतते हुए सभी का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की कार्यवाही से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी वैध स्थगन आदेश के पदस्थापना पर ज्वाइनिंग नहीं करना कर्तव्य में घोर लापरवाही है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर 38 अतिशेष शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

